सरोजिनी नगर से नहीं हटेंगी 200 झुग्गियां : सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली के सरोजिनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों के प्रस्तावित विध्वंस पर अंतरिम रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी कर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल झुग्गियों को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को सरोजिनी नगर स्थित करीब 200 झुग्गी में हजारों लोगों की बस्ती को खाली कराने का आदेश दिया था.
याचिका में दिल्ली झुग्गी पुनर्वास नीति का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 1 जनवरी 2006 से पहले अस्तित्व में आई झुग्गी बस्तियों को हटाने से पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरोजिनी नगर में लगभग 200 ‘झुग्गियों’ के प्रस्तावित विध्वंस पर अंतरिम रोक लगाने और सरकार की नीति के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास करने तथा उन्हें अन्यत्र बसाने संबंधी याचिका पर सुनवाई किया है.
न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ झुग्गी निवासी बालिका वैशाली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. वैशाली की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं. उसने पीठ से अनुरोध किया कि इलाके के घरों को फिलहाल तोड़ा नहीं जाना चाहिए.
200 slums will not be removed from Sarojini Nagar: Supreme Court