Article 370 खत्म होने के बाद बाहर के 34 लोगों ने जम्मू-कश्मीर में खरीदी संपत्तियां
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से इस केंद्रशासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। पहले जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था।
राय ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं।’’ उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और इसके तहत जम्मू-कश्मीर में सिर्फ यहां के स्थानीय निवासियों को ही संपत्ति खरीदने का अधिकार था। राज्य से बाहर का कोई भी जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर अधिरोपित अनुच्छेद 370 को हटा दिया और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों राज्यों को संघशासित प्रदेश बना दिया गया।
केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा।
After the abrogation of Article 370, 34 people from outside bought properties in Jammu and Kashmir