यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट दूसरों को कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें कैसे
भारतीय रेलवे के बहुत से नियमों से हम और आप अनजान रहते हैं. जैसे की अगर आपका ट्रेन का टिकट कन्फर्म है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय रेल ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है।
भारतीय रेल के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर आप अपने टिकट पर किसी कारण ट्रैवल नहीं करने जा रहे हैं तो अपना टिकट अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों में पिता, मां, बहन, भाई, बेटा या बेटी, पति या पत्नी शामिल हो सकते हैं। कन्फर्म रेल टिकट अपने परिवार के सदस्यों को आप ट्रांसफर कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि इसकी रिक्वेस्ट आप ट्रेन खुलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले करें। गौर करने वाली बात यह भी है कि आप अगर एक बार अपना टिकट किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं तो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते।
कैसे करें कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर –
- सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आपके टिकट का प्रिटआउट होना चाहिए।
- जिस व्यक्ति के नाम आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए।
- इसके बाद आप अपने निकटतम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जाएं।
- अपने टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।
- ट्रेन खुलने से इतने समय पहले तक मिलती है टिकट ट्रांसफर की सुविधा
- भारतीय रेल के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह जरूरी है कि ट्रेन टिकट के ट्रांसफर की प्रक्रिया रेलगाड़ी खुलने के समय से 24 घंटे पहले शुरू हो। सरकारी – – – कर्मचारियों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई त्योहार या शादी-विवाह का उत्सव है तो ऐसे में कन्फर्म ट्रेन टिकट के ट्रांसफर के लिए ट्रेन – – खुलने के 48 घंटे पहले आपको आवेदन करना होगा।