रात 10 से सुबह 6 बजे तक मस्जिद के लाउडस्पीकर पर रोक!
मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं। आईजी का कहना है कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है।
इसी एक्ट का पालन कराने के लिए आईजी केपी सिंह ने रेंज के डीएम और एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पॉल्युशन एक्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। जब ये मामला काफी बढ़ गया तो मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने चार से हटाकर दो लाउड स्पीकर कर दिए साथ ही उनका वॉल्युम भी पहले से कम कर दिया। यही नहीं लाउड स्पीकर का डारेक्शन भी चेंज कर दिया गया था।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ. संगीता श्रीवास्तव ने सुबह तड़के मस्जिद में होने वाली लाउड स्पीकर की आवाज से नींद उड़ने को लेकर डीएम को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि अलसुबह मस्जिद में रोज सुबह साढ़े पांच बजे लाउडस्पीकर पर अजान होती है। इससे उनकी नींद खराब हो जाती है। उसके बाद वो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सो पातीं। इस वजह से उनके सिर में दिनभर दर्द रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है।