अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, इनकम टैक्स भरने वाले नहीं कर पाएंगे निवेश
नई दिल्ली – अटल पेंशन योजना के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्टूबर, 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा, जो इनकम टैक्स देता है. इस संबंध में 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. केंद्र ने योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।
यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. 99 लाख तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.
वित्त मंत्रालय का नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 लागू होगा. 1 अक्टूबर को या इसके बाद जो आयकरदाता इस योजना के लिए अप्लाई करेगा अकाउंट खुलवाएगा, उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और खाते में जमा पेंशन का पैसा सब्सक्राइबर्स को लौटा दिया जाएगा.
अटल पेंशन योजना, भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जाती है. APY के तहत, न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है जो 1,000, रु. 2,000, रु. 3,000, रु. 4,000 या 5,000 रुपये तक दी जाती है. ग्राहक जिस हिसाब से इस खाते में पैसे जमा करते हैं, उस हिसाब से 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है.
Big change in Atal Pension Yojana, income tax payers will not be able to invest