इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब 10 दिन में मिलेगा ITR रिफंड

इनकम टैक्स टिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है. जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दाखिल रिटर्न के वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. खास बात ये है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 16 दिन और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 82 दिन था.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार 5 सितंबर, 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर सब्मिट किए गए हैं, जिनमें से 6.84 करोड़ आईटीआर वेरिफाई हो चुके हैं. 5 सितंबर 2023 तक वेरिफाइड आईटीआर में से असेसमेंट ईयर 2023-24 के 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस्ड कर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि 88 फीसदी से अधिक वेरिफाइड आईटीआर प्रोसेस हो गए हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 2.45 करोड़ से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी भी बहुत सारे आईटीआर की प्रोसेसिंग पूरी नहीं की है. इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स प्रोसेसिंग की लंबे टेन्योर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. जब तक आईटीआर प्रोसेस्ड नहीं हो जाता है तब तक इनकम टैक्स आयकर रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि डिपार्टमेंट कुछ लोग ऐसे भी जिलका आईटीआर प्रोसेस्ड नहीं कर सकता है. जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपना आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है.
आंकड़ों के मुताबिक 4 सितंबर 2023 तक, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लगभग 14 लाख आईटीआर हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न वेरिफाई नहीं किया है. जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में देरी हो रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से वेरिफिकेशन प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है. वहीं 12 लाख ऐसे टैक्सपेयर्स का आईटीआर प्रोसेस नहीं किया गया है, जिनसे डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी मांगी थी, लेकिन टैक्सपेयर की ओर से अभी तक कोई जवाब नही मिला है. पहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स भी हैं जिनका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है. रिफंड अमाउंट भी तय कर लिया गया है, लेकिन टैक्सपेयर्स ने अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई नहीं किया है.
Big decision of Income Tax Department, now ITR refund will be available in 10 days