बदल गया मोबाइल में सिम रखने का नियम, सरकार ने तय की लिमिट
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नई दिल्ली – दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से बीते बुधवार को एक नया निमय जारी किया गया है, जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका सिम कार्ड डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा। DoT का नया निमय 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर (J&K) और नार्थ ईस्ट (North East) के राज्यों के लिए यह संख्या छह ही है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं.
क्या है DoT का आदेश?
टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होगी. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि डिपार्टमेंट के द्वारा किये गए सर्वे के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी टेलिकॉम कंपनियों के सिम कार्ड तय की गई लिमिट से अधिक पाए जाते है तो सभी सिम को फिर से वैरिफाई किया जाएगा. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच करने की मकसद से किया है.
आदेश के मुताबिक, जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए. ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएं. जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है. हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा.
Changed the rule of keeping SIM in mobile, the government fixed the limit