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Corona : एयरपोर्ट और विमानों में मास्‍क फिर हुआ अनिवार्य, DGCA ने लागू किए नए नियम

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Corona : एयरपोर्ट और विमानों में मास्‍क फिर हुआ अनिवार्य, DGCA ने लागू किए नए नियम

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों की शुरुआत हो गई हैं. कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य किये जाने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट और विमान में मास्क लगाना जरूरी कर दिया है. नए नियमों के बाद अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की इजाजत दी जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा जा सकता है.

DGCA ने कहा है कि जो यात्री मास्‍क नहीं पहनेंगे उन्‍हें ‘Uncontrolled’ माना जाए और विमान रवाना होने से फ्लाइट से उतार दिये जाएं. नागरिक उड्डयन नियामक ने ब्योरा देते हुए कहा कि सीआईएसएफ कर्मी हवाई अड्डों पर मास्क दिशानिर्देशों को लागू करने के प्रभारी होंगे. देश में बुधवार को कोविड-19 के 5,233 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,90,282 हो गई. वहीं, देश में अब एक्टिव मरीजों का आकंड़ा बढ़कर 28,857 पर पहुंच गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण के 5,233 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सात और लोगों की जान चली गई. इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,715 हो गई है. पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,881 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.72 प्रतिशत है.

Corona: Mask again mandatory in airports and planes, DGCA implemented new rules

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