Delhi को आज मिल जाएगा नया मेयर !
उम्मीद है दिल्ली को आज मेयर मिल जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सदन की इस बैठक में ही मेयर का चुनाव कराए जाए. साथ ही यह भी कहा था कि एमसीडी के लिए एलजी द्वारा नामित सदस्य महापौर के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते.
पिछले दिनों हंगामे के कारण निगम सदन की तीन कार्यवाही बेनतीजा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेयर चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार द्वारा एलजी वीके सक्सेना को 22 फरवरी को सदन की पहली बैठक कराने का प्रस्ताव भेजा गया था.
डीएमसी अधिनियम 1957 के मुताबिक एमसीडी के चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहिए, लेकिन निगम चुनाव को दो महीने से अधिक समय बीत चुके हैं. मेयर चुनाव के लिए अब तक छह जनवरी, 24 जनवरी और छह फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तीनों बार सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया. इसके कारण बीते दो महीने में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक कलह बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
एमसीडी के 250 वार्डों के चुनाव चार दिसंबर को हुए थे. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की थी. भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने नौ सीटों पर जीत हासिल की थी. तीन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी.
Delhi will get a new mayor today!