भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2 हजार का जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया. साथ ही ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी. इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं.
यह मामला 2017 का है. ये फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है. इससे पहले कोर्ट ने 10 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 मई 2017 को उच्चतम न्यायलय ने कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था. माल्या ने अपनी संपत्ति का सही ब्योरा नहीं दिया था.
दरअसल विजय माल्या ने डिएगो डील से मिले करीब 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे, इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना गया था. इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना अनुमति के माल्या किसी भी तरह का मनी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद माल्या ने इन पैसों को अपने बच्चों के खाते में भेजा था. इसके बाद बैंकों ने मांग की थी कि डिएगो डील से मिली रकम को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएं.
Fugitive Vijay Mallya sentenced to 4 months, fined 2 thousand