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G20 Delhi : दिल्ली में 10 सितंबर तक क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा, जानें सबकुछ

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G20 Delhi : दिल्ली में 10 सितंबर तक क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा, जानें सबकुछ

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि नौ और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कुछ सरकारी कार्यालयों को सुरक्षा जांच के लिए बंद किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने उन कार्यालयों की सूची साझा की जिन्हें बंद रखा जाएगा। इनमें दूरदर्शन टावर-1, दूरदर्शन टावर-2, भारत संचार भवन, चुनाव आयोग कार्यालय, विदेश मंत्रालय कार्यालय, केजी मार्ग, शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, इंडिया गेट और पटियाला हाउस कोर्ट शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत इन इमारतों को आठ सितंबर को सुबह नौ बजे खाली करना आवश्यक है, ताकि जांच पूरी की जा सके। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में जारी आदेश में कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय आठ से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि नौ और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कुछ सरकारी कार्यालयों को सुरक्षा जांच के लिए बंद किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने उन कार्यालयों की सूची साझा की जिन्हें बंद रखा जाएगा। इनमें दूरदर्शन टावर-1, दूरदर्शन टावर-2, भारत संचार भवन, चुनाव आयोग कार्यालय, विदेश मंत्रालय कार्यालय, केजी मार्ग, शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, इंडिया गेट और पटियाला हाउस कोर्ट शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत इन इमारतों को आठ सितंबर को सुबह नौ बजे खाली करना आवश्यक है, ताकि जांच पूरी की जा सके। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में जारी आदेश में कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय आठ से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे।

जी20 में दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

  • वीवीआइपी के काफिले निकलने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पांच से 10 मिनट के लिए मेट्रो के गेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है।
  • नई दिल्ली पुलिस जिला और एनडीएमसी क्षेत्र को सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • नई दिल्ली में रहने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने-जाने वालों को नहीं रोका जाएगा।
  • सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के अलावा आटो-टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपने पते से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
  • एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक घर जाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सिविक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी आइकार्ड दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
  • दिल्ली की सभी सीमाओं से मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, फल, दवाइयां आदि लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस की तरफ से एंट्री पास जारी किए गए हैं।
  • डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन आनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

जी-20 के दौरान भी खुले रहेंगे डीडीए के सभी खेल परिसर
जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सभी खेल परिसर तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। डीडीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आठ, नौ व 10 सितंबर को सभी 15 खेल परिसर एवं दोनों गोल्फ कोर्स तथा उनमें मिलने वाली सभी सुविधाएं आम दिनों की तरह ही चालू रहेंगी। डीडीए के मुताबिक सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्स के सदस्यों को मोबाइल पर एसएमएस एवं ईमेल के जरिये भी सूचना भेजी जा रही है। मालूम हो कि डीडीए के इन सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी सदस्य बने हुए हैं। बहुत से लोग स्थायी सदस्य हैं तो काफी अल्पावधि के लिए इनकी सदस्यता लेते हैं। यहां पर खानपान सहित और भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जी 20 सम्मेलन के मद्देनजर एम्स, सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में आर्मी की मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। ताकि रसायनिक, जैविक और न्यूक्लियर हमले की स्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इन अस्पतालों के डाक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी आर्मी की मेडिकल टीम ने प्रशिक्षित किया है।

14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई को अनुमति नहीं
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक किसी भी अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने उक्त जानकारी एक अवमानना याचिका पर दी। जिसमें अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है।

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