लॉकडाउन 4.0 : पाबंदियों के साथ छूट
लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से महज छह घंटे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस बार आर्थिक गतिविधियों को लेकर शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। साथ ही बसों की आवाजाही पर भी आपसी सहमति के आधार पर छूट का ऐलान किया गया है।
क्या खुलेगा, किसे छूट?
- राज्य सरकारें खुद ही तय करेंगी ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, लेकिन केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का रखना होगा ध्यान
- रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन तय करेगा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय
- अब ऑफिस जा सकते हैं कर्मचारी
- फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को भी खोलने की मिली छूट
- जहां तक संभव हो, जारी रखें वर्क फ्रॉर्म होम
- निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल्स के अलावा सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति
- राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति
- सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी शुरु कर सकती हैं बस सेवा
- खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं
- होटलों, रेस्ट्रॉं, मिठाई दुकानों को भी खोलने की अनुमति लेकिन केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे
- खुली रहेंगी बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें
- सामान ढुलाई करने वाले ट्रक (खाली ट्रक भी) या अन्य वाहनों पर कोई रोक नहीं, इनकी आवाजाही सुनिश्चित करें राज्य
छूट के साथ कुछ शर्तें भी
- कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था हो
- पूरे कार्यस्थल को नियमित तौर पर करना होगा सैनिटाइज
- कर्मचारियों के बीच दूरी सुनिश्चत करनी होगी, शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी गैप रखना होगा
- सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें
- एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें
क्या रहेगा बंद, किस पर पाबंदी?
- निषिद्ध क्षेत्र (रेड जोन) में नहीं खुलेंगी दुकानें, मॉल्स, सिनेमाघरों पर भी 31 मई तक पाबंदी
- आवश्यक सेवाओं के अलावा, अन्य सभी के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी
- 31 मई तक बंद रहेंगे सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल
- बंद रहेंगे सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान
- चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा बंद रहेंगे सभी होटल और रेस्तरां
- ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
- लॉकडाउन 4.0 में भी बंद रहेगी मेट्रो, रेल सेवा और सामान्य हवाई सेवा
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक
- सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर भी रहेंगे बंद
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, बीमार , गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर रोक
यह लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। इसके साथ ही देश की करीब सवा सौ करोड़ की जनता लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है।