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BJP नेता तजिंदर बग्गा को 5 जुलाई तक हाई कोर्ट ने दी राहत, पुलिस नहीं कर पाएगी गिरफ्तार

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BJP नेता तजिंदर बग्गा को 5 जुलाई तक हाई कोर्ट ने दी राहत, पुलिस नहीं कर पाएगी गिरफ्तार

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भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी वारंट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 5 जुलाई तक तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से रोक लगा दी है और कहा कि उन पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

मोहाली की एक अदालत ने शनिवार (07 मई) को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तार वारंट के खिलाफ तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हाईकोर्ट का रुख किया और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। शनिवार को कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाते हुए मामले में अगली सुनवाई 10 मई यानी आज की तारीख दी थी। आज हाईकोर्ट से मिली राहत खत्म हो रही थी, ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें थीं।

आज हाईकोर्ट ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी से मिली राहत को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को कहा है कि वह 5 जुलाई तक तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे।

High Court gives relief to BJP leader Tajinder Bagga till July 5, police will not be able to arrest

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