पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो दिल्ली में कटेगा 10000 रुपए का चालान

दिल्ली में आज भी AQI के 396 पर रहने के साथ ही लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कई कड़े कदम उठा रही है इसी क्रम में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन गाड़ियों के पास पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
इस चालान के लिए दिल्ली में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर करीब 1600 सिविल डिफेन्स वॉलेंटियर तैनात रहेंगे जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने और चालान करने का अधिकार होगा. दिल्ली के जनपथ पेट्रोल पंप पर तैनात सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बलबीर ने प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने के तरीके और चालान के तरीके को पूरी तरह समझाते हुए बताया कि जब कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर आती है ,तो व्हीकल इनफॉर्मेशन नाम के ऐप पर गाड़ी का नंबर डाला जाता है, जिसमें उस गाड़ी की सारी डिटेल आ जाती है और पता चल जाता है कि गाड़ी ने प्रदूषण करवा रखा है या नहीं. प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ी मालिक को उसी समय पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र से गाड़ी का प्रदूषण करवाने के लिए कहा जाता है.
गाड़ी का प्रदूषण नहीं करवाने पर उस गाड़ी की जानकारी गूगल शीट एप पर डाल दी जाती है. गूगल शीट एप पर गाड़ी का नंबर डाला जाता है, फिर सिविल डिफेंस वालंटियर का नाम लिखा जाता है. पेट्रोल पंप की लोकेशन भरते है, पॉल्युशन है या नही, ये डिटेल भारी जाती है. उसके बाद वाहन दोपहिया है या चार पहिया, ये भरा जाता है.
उसके बाद जो शख्स अपनी गाड़ी के पेपर नही दिखाता उसकी डिटेल परिवहन विभाग को भेज देते हैं. इसके बाद परिवहन विभाग 10 हज़ार तक का चालान गाड़ी मालिक भेज देता है. दिल्ली में करीब 1700000 गाड़ियां हैं जिनका पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है. जिन्होंने अपनी गाड़ियों का प्रदूषण नहीं कराया है तो वह लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिया पेट्रोल पंप पर जाते वक्त सावधान रहें उनका ₹10000 तक का चालान हो सकता है.
If pollution certificate is not done then challan of Rs 10000 will be deducted in Delhi