आयकर विभाग मामला : कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से राहत
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में लंबित आयकर से संबंधित केस का रिकॉर्ड ईडी को सौंपने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साथ ही आयकर विभाग और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि आयकर विभाग की शिकायत पर 2016 से लुधियाना की अदालत में केस चल रहा है। ईडी ने अदालत से इस केस के रिकॉर्ड की जांच करने की इजाजत मांगी थी।
ईडी की इस मांग को स्वीकार करते हुए लुधियाना की अदालत ने 18 सितंबर, 2020 को इसकी मंजूरी दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील को एडिशनल सेशन जज ने 2 सितंबर को खारिज कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुधियाना की जिला अदालत के 18 सितंबर, 2020 के आदेश और पिछले 2 सितंबर को जारी अपील पर आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की है।
इसके साथ ही याचिका लंबित रहते रिकॉर्ड सौंपने पर रोक लगाने की भी अपील की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुधियाना कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दू और आयकर विभाग और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
Income Tax Department Case: Relief to Captain Amarinder Singh from High Court