Jharkhand : दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी
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कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार भी दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ पाबंदियां लगायी गयी है। जानकारी के मुताबिक, पंडाल में श्रद्धालु नहीं, सिर्फ पुजारी, आयोजक व वॉलंटियर को जाने की अनुमति होगी। उनकी भी संख्या अधिकतम 25 होगी। केवल पारंपरिक तरीके से ही पूजा-पाठ की अनुमति होगी। इसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी।
श्रद्धालु दूर से ही प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पंडाल में प्रवेश करने पर रोक रहेगी। प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम पांच फीट से अधिक नहीं होगी और पंडाल छोटा होगा। आयोजकों को कम से कम वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को लॉकडाउन में दी गयी छूट से संबंधित दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किया है। इसके तहत किसी थीम पर पंडाल का निर्माण नहीं होगा। न ही किसी प्रकार की सजावट या लाइटिंग की अनुमति होगी।
पूजा के दौरान मंत्रोच्चार के लिए साउंड सिस्टम की अनुमति है पर रिकार्डेड गीत के प्रसारण पर रोक है। विसर्जन जुलूस की मनाही है। प्रसाद या भोग का वितरण नहीं होगा। घरों तक प्रसाद भिजवाने की अनुमति दी गयी है। पंडाल के उदघाटन की मनाही है। सड़क को अवरुद्ध कर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं दी गयी है। किसी भी सर्वजनिक स्थलों पर गरबा या डांडिया जैसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गयी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रावण दहन की अनुमति नहीं दी गयी है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
एसओपी के अनुसार, रात आठ बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। केवल रेस्त्रां व बार को ही 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है। रविवार की बंदी पूर्व की तरह ही रहेगी। केवल खाद्यान्न की दुकानें, मेडिकल शॉप ही रविवार को रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को होटल, रेस्त्रां रात 11 बजे तक तथा क्लब 10 बजे रात तक संचालित करने की अनुमति दी गयी है।