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आतंकवाद पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ‘जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स’ पर सरकार ने लगाया बैन

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आतंकवाद पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ‘जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स’ पर सरकार ने लगाया बैन

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) और खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित किया है, गृह मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंदा को भी आतंकवादी घोषित किया गया है. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि साल 2020 में जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स का आतंकी संगठन के तौर पर पर्दाफाश हुआ था. और यह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-मुजाहिदीन, हरकत-ए-जिहाद-ए-अस्तलमी जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से अपने कैडरों को आकर्षित करता है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स घुसपैठ की कोशिशों, ड्रग और हथियारों की तस्करी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों को लगातार धमकी दे रही है और आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ सेना में शामिल होने के लिए उकसा रही है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि जेकेजीएफ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी और अन्य आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को संगठन में शामिल कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस आतंकी समूह ने देश में आतंकवाद की कई वारदातों को अंजाम दिया है। JKGF आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित 43वां समूह है।

अधिसूचना के अनुसार, JKGF को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। पाकिस्तान में रहने वाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़ा हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंडा भी आतंकी घोषित किया गया है. संधू को पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर 2021 में हुए हमले के साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने कहा कि हरविंदर सिंह संधू के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से सीधे संबंध हैं और वह हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी, हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और जबरन वसूली जैसी विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शामिल है। प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

सिंह अब सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 54वें व्यक्ति हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के दो प्रॉक्सी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और चार लोगों को आतंकवादी घोषित किया था. पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को 5 जनवरी को एक अभियुक्त समूह घोषित किया गया था।

गृह मंत्रालय ने कहा कि टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, आतंकवादियों की भर्ती करने, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को उलझा रहा था।

Modi government’s big decision on terrorism, government imposed ban on ‘Jammu-Kashmir Ghaznavi Force’

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