Type to search

दिल्ली दंगे के नौ आरोपी दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला

देश

दिल्ली दंगे के नौ आरोपी दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला

Share
Delhi riots

दिल्ली दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ, परवेज, मोहम्मद फैजल व मोहम्मद राशिद शामिल हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हंगामा किया गया था।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर जो भी आरोप लगाए हैं, वे सभी पूरी तरह साबित होते हैं। आरोपी एक झुंड का हिस्सा बने थे। सांप्रदायिक भावना से भरे उस झुंड का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इस दौरान पुलिस की ओर से लगातार पीछे हटने की अपील की गई, लेकिन उन्मादियों के झुंड ने दंगा जारी रखा। कोर्ट ने यह फैसला दंगा पीड़ित रेखा शर्मा की याचिका पर सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने कहा, कोर्ट ने इन दोषियों की सजा पर बहस के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल हरि बाबू की गवाही को काटने वाला कोई तथ्य मौजूद नहीं है। हरि बाबू ने भीड़ में इन आरोपियों की पहचान की थी। कोर्ट ने कहा, ड्यूटी पर मौजूद एक और हेड कांस्टेबल विपिन कुमार की गवाही पर संदेह करने का भी कारण नहीं है।

रेखा शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि दंगे के दौरान 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया था। उनके घर का सामान लूटा गया। ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरों में आग लगा दी गई थी। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। लंबी जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही माना और आरोपियों को दोषी करार दिया।

Nine accused of Delhi riots convicted, Karkardooma court’s big decision

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *