आर्यन खान को राहत नहीं, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका, फिलहाल जेल में ही रहेंगे आर्यन
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मुंबई – मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.
आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था. एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था. जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया.
7 अक्टूबर को आर्यन तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए जहां उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया इसके बाद 8 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने मेडिकल करवाकर आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया. 8 से 13 अक्टूबर तक आर्यन खान आर्थर रोड जेल के क्वारंटीन बैरक में रहे. 14 अक्टूबर को आर्यन खान की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया. आज आर्यन को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है.
बता दें जेल में रहते हुए आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बात भी की थी. इसके साथ ही आर्यन को उनके पिता की ओर से 4500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भी मिला था जिससे वह जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं.
No relief to Aryan Khan, the court again rejected the bail plea, Aryan will remain in jail for the time being