अब रामपुर में वोट भी नहीं डाल पाएंगे आजम खान, वोटर लिस्ट से काटा गया नाम
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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही हैं. एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है तो वहीं अब वह रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे. कारण, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं.
बता दें कि मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 2000 का अर्थदंड भी लगाया है. जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी. अब रामपुर विधानसभा सीट पर 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है. जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के नियम का हवाला दिया गया था.
समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा को मैदान में उतारा है. इससे पहले वह रामपुर से लोकसभा उपचुनाव भी लड़ चुके हैं. हालांकि भाजपा के घनश्याम लोधी ने 42,048 वोटों से आसिम रजा को चुनाव हरा दिया था.
Now Azam Khan will not be able to vote in Rampur, his name has been removed from the voter list.