अब कैब-ऑटो चालकों की नहीं चलेगी मनमानी, राइड कैंसिल पर 500 रुपये तक जुर्माना

तमिलनाडू में आज से यानी 28 अक्टूबर से यातायात के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं. ये नए चेंज राज्य में कैब और ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले साबित होंगे. इसके तहत अगर कोई कैब या ऑटो यात्रियों को ले जाने से मना करता है या राइड कैंसिल करता है. तो उसे 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
तमिलनाडु सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों में किए जा रहे ये बदलाव उन यात्रियों के लिए बेहद राहत भरे साबित होंगे, जो ज्यादातर कैब या फिर ऑटो में सफर करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे कि कैब चालक बुक की गई राइड को लास्ट टाइम पर कैंसिल कर देते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने में आनाकानी करते हैं.
इसके मद्देनजर सरकार के नए नियमों के तहत यदि कैब, ऑटो या अन्य व्हीकल यात्रियों को ले जाने से मना करते हैं, तो इन पर 50 रुपये से 500 रुपये के बीच फाइन लगेगा. इससे सबसे बड़ी राहत ये होगी कि यात्रियों को ऑटो-कैब अब किसी भी समय किसी भी लोकेशन के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. रिपोर्ट की मानें तो बाइक चलाते समय अगर आपने मोबाइल, टैब, म्यूजिक प्लेयर यूज किया को 1000 रुपये का फाइन भरना होगा. फाइन के बाद भी आप ऐसी हरकत करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर दूसरी बार जुर्माने की राशि 10 गुना यानी 10,000 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो 5,000 रुपये और सिग्नल जंपिंग पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
नए नियमों के तहत अगर आप ओवरस्पीडिंग कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें. इसके अलावा रास्ते में चल रही एम्बुलेंस, दमकल के ट्रक और अन्य सरकारी इमरजेंसी वाहनों को आप जानबूझकर रास्ता नहीं देते हुए पाए जाते हैं, तो भी आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. रैश ड्राइविंग करने पर भी पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10 हजार का फाइन लगेगा.
अगर आप सड़क पर रेसिंग करते पाए जाते हैं तब पहली बार 15,000 रुपये, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपये भरने होंगे. साथ ही अगर आपने कार या बाइक में मॉडीफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल किया तो 1,000 रुपये की चालान किया जाएगा. नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये फाइन और सजा का भी प्रावधान है.
Now cab-auto drivers will not run arbitrarily, fine up to Rs 500 on ride cancellation