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अब इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा ज्यादा टैक्स, देखें GST रेट लिस्ट

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अब इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा ज्यादा टैक्स, देखें GST रेट लिस्ट

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सरकार द्वारा कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किए जाने के बाद अगले सप्ताह से इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा. सोमवार, मतलब 18 जुलाई, से आपको कुछ घरेलू वस्तुएं, होटल्स और बैंक सर्विसेज समेत कुछ और चीजों के लिए आपको पहले अधिक खर्च करना होगा. चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दरों को लेकर फैसला लिया गया था.

जानकारी के मुताबिक, छपाई, लिखने या फिर ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, LED लैम्पस, लाइट्स एवं फिक्सचर्स और उनके मेटल से प्रिंट हुए सर्किट बोर्ड महंगे होने वाले हैं. इन सब पर पहले 12 फीसदी की दर से GST लगता था, लेकिन 18 जुलाई के बाद यह टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा. सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है.

देखें GST रेट लिस्ट –

  • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%
  • काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर -18%
  • बिजली से चलने वाले पंप, गहरे ट्यूबवेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप -18%
  • अनाज दालों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज के इस्तेमाल होने वाली लिए मशीनें, मिलिंग उद्योग में या अनाज के काम करने के लिए मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की, वेट ग्राइंडर -18%
  • अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उसकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनें, दूध वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
  • LED लैंप, लाइट्स और फिक्सचर, उनके मेटल से बने सर्किट बोर्ड -18%
  • निशान लगाने वाले या ड्रॉइंग करने वाले उपकरण -18%
  • सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
  • तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/कम्पोजिशन लेदर -12%
  • चेक (Cheques), खुले या बुक के फॉर्म में -18%
  • मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के अन्य चार्ट, एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लान और ग्लोब, छपे हुए मैप -12%
  • 1,000 रुपये तक के होटल में रहना -12%
  • अस्पताल के कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो इस पर -5% (इनकम टैक्स क्रेडिट के लाभ के बिना)

Now these products and services will attract more tax, see GST rate list

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