मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतें को ध्वस्त करने का आदेश : बॉम्बे HC
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनीं 48 इमारतों को गिराया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कलेक्टर, मुंबई उपनगर को डीजीसीए के आदेशों के अनुपालन में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, मकान के एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के हिस्से को ध्वस्त किया जाना है.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की खंडपीठ यशवंत शेनॉय द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शहर के हवाई अड्डे के आसपास निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. शेनॉय के अनुसार, ये इमारतें यहां हवाईअड्डे पर विमान के उड़ान भरने और उतरने का जोखिम पैदा करती हैं और किसी दिन किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकती हैं.
सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों को उन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का भी सुझाव दिया, जिन्हें ऊंचाई उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है.
सुनवाई के दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)ने बताया कि इस मामले में समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। 2010 में कुल 137 बाधाओं इमारतों की पहचान की गई थी। इनमें 163 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। इनमें से 48 इमारतों को तत्काल ध्वस्त करने की जरूरत है क्योंकि उनकी ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई है।
Order for demolition of 48 tall buildings near Mumbai International Airport: Bombay HC