मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी मामलों में साढ़े 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सईद की सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सईद पर इस समय आतंक वित्तपोषण समेत 29 मामले चल रहे हैं।
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी मामले में सजा सुनाई है। फरवरी में, हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों को आतंक-वित्तपोषण मामले में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित है। सईद को इस साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था।
जानकारी के अनुसार अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाने के साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसके साथी अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है।
हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ अब तक चार मामले में आरोप तय हुए हैं। CTD द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला किया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं।
अगस्त में एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी. लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दोनों को कई अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिली है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में वो जमात-उद-दावा नामक संगठन चलाता है। सईद 2008 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। भारत को लंबे वक्त से हाफिज सईद की तलाश है।