कोरोना की आफत, छोटे दुकानदारों को राहत
केन्द्र सरकार ने एक महीने के लॉकडाउन के बाद शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसमें कई तरह की शर्तें भी शामिल हैं। साथ ये ये छूट हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। शराब की दुकानों और मॉल्स को भी इससे बाहर रखा गया है।
क्या है सरकार का मकसद?
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब शनिवार से रमजान का पवित्र महीना रमजान शुरु हो रहा है। ऐसे वक्त में रोजी-रोटी का संकट ना पड़े, इसलिए सरकार ने इस छूट का ऐलान किया है। एक महीने के ल़ॉकडाउन में गरीब तबके और छोटे-मोटे दुकानदारों की हालत खस्ता हो गई है। इस फैसले से उन्हें भी राहत मिलेगी। इसके अलावा गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों में कुछ छूट देना जरुरी हो गया है।
किस तरह की दुकानों को मिली छूट?
- नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली एकल (स्टैंड-अलोन) दुकानें
- आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानें
- गली-मोहल्लों की दुकानें
- जरुरी और गैर-जरुरी सभी तरह के सामानों की बिक्री की अनुमति
क्या हैं शर्तें?
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।
- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार और ग्राहकों को शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा।
किनको नहीं मिली छूट?
- हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं
- शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं
- मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को छूट नहीं
- इसके तहत शराब की दुकानों को नहीं मिलेगी कोई छूट
- नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक रहेंगी बंद