SC ने केंद्र सरकार को दी बड़ी राहत, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को ‘अवैध’ ठहराये जाने के कुछ दिन बाद 26 जुलाई को केंद्र ने उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की मांग स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने 11 जुलाई के आदेश में बदलाव किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की कोई याचिका पर दखल नहीं देगा.
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सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है. केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है.
केंद्री की दलील सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ा रहा है.
उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में मिश्रा के कार्यकाल को तीसरा विस्तार दिए जाने को अवैध ठहराया था और उनके विस्तारित कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था. न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा था कि इस साल एफएटीएफ द्वारा जारी समीक्षा के मद्देनजर और पद पर नई बहाली को सुचारु बनाने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा.
पीठ ने 11 जुलाई को कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया था, जिनमें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर तथा तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा मिश्रा के विस्तार को चुनौती दी गई थी. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था. एफएटीएफ एक वैश्विक निकाय है, जो धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए कार्रवाई की अगुवाई करता है.
मिश्रा (63) को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश के जरिये केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्व प्रभाव से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बदलकर तीन साल कर दिया गया. सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रमुखों को दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है.