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बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से मिले SSC भर्ती के एडमिट कार्ड, उम्मीदवारों की सूची

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बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से मिले SSC भर्ती के एडमिट कार्ड, उम्मीदवारों की सूची

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पश्चिम बंगाल के मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी एम्स से छुट्टी मिलने के बाद सोमवार रात भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से उन्हें कोलकाता के सीजीओ परिसर में ले जाया गया, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल शिक्ष भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई तलाशी के दौरान राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी (पूर्व शिक्षा मंत्री) के घर से कथित रूप से प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए रोल नंबर वाले 48 उम्मीदवारों की सूची, भर्ती परीक्षाओं के प्रवेश पत्र सहित ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज और टीएमसी के एक पूर्व विधायक के लेटरहेड के तहत उम्मीदवारों की एक सूची बरामद किए गए रिकॉर्ड में से हैं.

ईडी ने पार्थ चटर्जी के आवास से बरामद इन सारे दस्तावेजों को अदालत में रिकॉर्ड पर रखा है. चटर्जी, जो सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव भी हैं, को इस मामले में ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था. 2016 में हुए कथित घोटाला के वक्त वह राज्य के शिक्षा मंत्री थे. जब्त किए गए कागजात ईडी द्वारा 23 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में सूचीबद्ध हैं, जिसमें चटर्जी को चेक.अप और उपचार के लिए एसएसकेएम अस्पताल ले जाने के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने की मांग की गई थी.

अदालत के रिकॉर्ड में ईडी द्वारा अलग से दायर एक गिरफ्तारी ज्ञापन भी शामिल है। यह खंड में दावा करता है, ‘रिश्तेदार / मित्र का नाम जिसे हिरासत में लिया गया व्यक्ति सूचित करना चाहता है”, कि चटर्जी ने 23 जुलाई को सुबह 1:55 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी गिरफ्तारी के बाद 4 बार फोन किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.’

कोलकाता जोनल ऑफिस II, ईडी के जांच अधिकारी और सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर ज्ञापन में दावा किया गया है कि चटर्जी ने मुख्यमंत्री को 2.32 बजे, 2.33 बजे, 3.37 बजे और 9.35 बजे फोन किया था. इसमें यह भी दावा किया गया है कि मंत्री ने गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. पार्थ चटर्जी ने अपना स्वास्थ खराब होने और सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को ईडी को एयर एंबुलेंस से उन्हें एम्स-भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया था.

सोमवार को एम्स-भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक आशुतोष विश्वास ने कहा कि चटर्जी को ’इस समय अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है’ और उनकी मेडिकल रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेज दी गई है. ईडी की याचिका में सूचीबद्ध रिकॉर्ड में कथित तौर पर पार्थ चटर्जी की सहयोगी और मामले में सह.आरोपी अर्पिता मुखर्जी की ‘अचल संपत्ति’ और ‘कंपनियों’ से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं. ईडी के अनुसार ‘चटर्जी एक विशिष्ट मोबाइल नंबर के माध्यम से मुखर्जी के साथ नियमित संपर्क में थे.’

ईडी ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि पार्थ चटर्जी प्राथमिक शिक्षकों, कक्षा 9-12 के सहायक शिक्षकों और ग्रुप डी के कर्मचारियों की ‘पैसे के बदले अवैध नियुक्ति’ में शामिल थे. अदालत में दायर ईडी की याचिका में कहा गया है कि अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज परिसर से कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे, जिसे ‘अवैध नियुक्तियां देने के लिए आपराधिक गतिविधियों के संबंध में उत्पन्न अपराध की आय के अलावा कुछ नहीं’ के रूप में वर्णित किया गया है.

SSC recruitment admit card, list of candidates received from Bengal minister Partha Chatterjee’s house

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