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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. बता दें कि आशीष मिश्रा इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा इन दिनों जेल से बाहर है.

आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज कर दी. ज्ञात हो कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप है. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है.

आशीष म‍िश्रा को 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 15 फरवरी 2022 को आशीश को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. ज्ञात हो कि तिकोनिया कांड में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी.

Supreme Court cancels Ashish Mishra’s bail plea in Lakhimpur Kheri violence case

Asit Mandal

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