1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर भी ट्रेड लाइसेंस होगा रद्द, जुर्माना भी लगेगा
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा रुख अपना लिया है। अगर एक जुलाई से किसी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला तो सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना भी देना होगा। सीपीसीबी ने सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने को कहा है। सीपीसीबी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि माल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद करें। रद करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सीपीसीबी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। जिसकी दुकान में पहली बार एसयूपी सामान मिलेगा उन्हें 500 रुपए, दूसरी बार एक हजार और तीसरी बार दो हजार रुपए जुर्माना करने का प्रविधान किया गया है। इंस्टीट्यूशनल स्तर पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए पहली बार पांच हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इसके अलावा प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंम्पनियों पर प्रति टन पहली बार पांच हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में शिकायत के लिए एक ऐप भी लांच किया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिये लोग एसयूपी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वहीं, एक अध्ययन के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली के के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में शैंपू, बाडी वाश, पेन, पेट बॉटल, ट्यूब्स आदि की मात्रा काफी अधिक है। टॉक्सिक लिंक के अनुसार, प्लास्टिक लैंडफिल साइट में पड़े-पड़े मिट्टी, पानी आदि को प्रदूषित कर रही है। वहीं, महज 20 फीसदी हिस्सा ही रीसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचता है।
Trade license will be canceled even after getting single use plastic from July 1, fine will also be imposed