उपहार अग्निकांड : अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद की सजा, सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप

उपहार अग्निकांड मामले (Uphaar Fire Tragedy) में दिल्ली की अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अदालत के पूर्व कर्मियों दिनेश चंद शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात साल कैद की सजा सुनाई.
दरअसल, 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओ के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 120-बी,109,201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था.
उल्लेखनीय है कि उपहार सिनेमाघर में युद्ध पर केंद्रित बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी. थिएटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे. इस कारण दम घुटने से 59 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. जबकि, भगदड़ मचने के कारण सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. अग्निकांड में मारे गए युवाओं ने इस मामले में अंसल बंधुओं पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी.
Uphaar fire: Ansal brothers sentenced to 7 years imprisonment, also accused of tampering with evidence