गाड़ी के कागज़ात नहीं ? कोई बात नहीं!!!

अगर लॉकडाउन के दौरान आपकी गाड़ी की कागज़ात सही नहीं हैं, या अपडेटेड नहीं हैं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं। यानी अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो गयी है, तब भी पुलिस वाले आपका चालान नहीं काट सकते। वजह ये है कि लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन कागजात की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब आपके सभी जरूरी कागजात आगामी 30 सितंबर 2020 तक वैध रहेंगे।
इसके पहले केंद्र सरकार ने इसकी तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ाई थी, लेकिन अब वाहन मालिकों को और तीन महीने की मोहलत दे दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को इस बारे में निर्देश दिये हैं, जिसमें कहा गया है कि परिवहन विभाग से संबंधित जिन कागजातों की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जाए। परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को अब तक दो बार बढ़ाया जा चुका है।
सरकार ने नये आदेश के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। यानी जिन लोगों की गाड़ी की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत मिल गई है।
केंद्र सरकार के इस कदम से देश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी विभाग बंद थे और लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाने वाले लोगों के लिए बिना कागज़ात के गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये फैसला किया है।