कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील का अधिकार?
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आईसीजे (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस) के तहत अपील का अधिकार देने का विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये जानकारी पाकिस्तान मीडिया के हवाले से मिली है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जाधव को बचाने की कोशिश कर रही है। जबकि सरकार सफाई दे रही है कि वह ICJ के निर्देशों का पालन कर रही है।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सोमवार को संसद में यह बिल पेश किया गया है। इस अध्यादेश के तहत मिलिट्री कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
भारतीय नौसेना के 49 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। कुछ हफ्ते बाद भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने और उनकी मौत की सजा को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में चुनौती दी थी।