परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले- क्यों दर्ज नहीं कराई FIR

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100 करोड़ की कथित वसूली के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच हाईकोर्ट ने आज परमबीर सिंह को ही कड़ी फटकार लगाई है। परमबीर को हाईकोर्ट ने साफ़-साफ कहा की आप ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई।

कोर्ट ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो मामला दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने पूछा कि वसूली को लेकर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गयी। हाईकोर्ट के जज ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना FIR के स्वतंत्र जांच की बात कैसे हो सकती हैं। कोर्ट ने सिंह से कहा आप एक पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं। आपके लिए कानून क्यों अलग होना चाहिए? कानून के मुताबिक आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं क्या? क्या पुलिस और नेता कानून से ऊपर हैं? आप खुद को कानून से ऊपर मत समझिए। कानून आप से ऊपर है।’

बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह ने कोर्ट में कहा की शहर में पुलिस विभाग के शीर्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति ने यह तथ्य रखे हैं। एक ऐसे शख्स ने यह आरोप लगाए हैं, जो बीते 30 सालों से पुलिस सर्विस में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भले ही आप पुलिस कमिश्नर रहे हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आपको एफआईआर करानी चाहिए थी और उसके बिना जांच नहीं हो सकती।

Asit Mandal

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